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Latest Update GST

June 17, 2020

GST काउंसिल की 40वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इनमें अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए GST return दाखिल नहीं करने पर लगने वाली Late fees को माफ करने का फैसला हुआ है. लेकिन यह राहत उन व्यापारियों को मिलेगी जिनकी कोई Tax liability नहीं है. 
FM ने बताया कि जिन लोगों पर Tax liability है और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उन पर न्यूनतम late fees 500 रुपए प्रति रिटर्न पर कैप कर दी गई है. यह राहत जनवरी 2020 तक रहेगी. 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक सभी रिटर्न पर भी यही प्रावधान होगा.
FM ने कहा कि जो व्यापारी पहला रिटर्न यानि GSTR-3B नहीं भर पाए हैं वे आगे के रिटर्न भी नहीं भर सकते. इस Pendency को खत्म करने के लिए ही यह राहत दी गई है.

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